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माइन टैग लगाने पर ही खनन से लोड वाहन चलेगा

संवादसूत्र उदी अब माइनटैग लगाने पर ही खनन से लोड वाहन सड़कों पर चल सकेंगे। माइन टेग का

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 08:03 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 08:03 PM (IST)
माइन टैग लगाने पर ही खनन से लोड वाहन चलेगा
माइन टैग लगाने पर ही खनन से लोड वाहन चलेगा

संवादसूत्र, उदी : अब माइनटैग लगाने पर ही खनन से लोड वाहन सड़कों पर चल सकेंगे। माइन टेग का वितरण जिला मुख्यालय तथा चंबल नदी पुल पर स्थित चेकिग पाइंट पर किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क अदा करके खनन से जुड़े वाहन माइन टैग लगवाएं।

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जिला खनन अधिकारी ब्रजबिहारी प्रसाद ने कि माइनटैग वितरण हेतु लखनऊ से आई टीम द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर प्रात: 10 बजे से 02 बजे तक तथा चंबल पुल बार्डर चेकिग पाइंट पर शाम 03 से 06 बजे तक माइनटैग प्राप्त किये जा सकते है, यह व्यवस्था 24 अक्टूबर तक चलेगी। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। पंजीकरण एवं बगैर टैग के खनन से लोड कोई भी वाहन परिवहन नहीं कर सकेगा।यदि करता पाया जाएगा तो उसको पूर्ण रूप से अवैध मानकर सीज करके जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसमें खनन लोड करने वाले सभी वाहन शामिल हैं।


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