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इटावा में दोहरे हत्याकांड में आधा दर्जन लोगों को सजा

जागरण संवाददाता इटावा सवा 14 साल पूर्व शहर में नगरपालिका चुनाव के मतदान के दौरान सभासद क

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Jan 2021 08:25 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 08:25 PM (IST)
इटावा में दोहरे हत्याकांड में आधा दर्जन लोगों को सजा
इटावा में दोहरे हत्याकांड में आधा दर्जन लोगों को सजा

जागरण संवाददाता, इटावा: सवा 14 साल पूर्व शहर में नगरपालिका चुनाव के मतदान के दौरान सभासद के लिए फर्जी मतदान का आरोप लगाकर दो पक्षों में जबरदस्त संघर्ष में दोनों पक्ष के एक-एक नवयुवक की हत्या तथा 20 लोगों के घायल होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश काशीनाथ यादव ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को दोषी माना। जिन्हें अपराध के अनुरूप सजा सुनाई। इस मामले के दो प्रमुख आरोपितों की अभियोग विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।

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शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि शहर में 29 अक्टूबर 2006 को मोहल्ला कटरा फतेह महमूद खां में मतदान के दौरान सभासद प्रत्याशी के पक्ष में फर्जी मतदान कराने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हुआ था जिसमें फायरिग, देसी बमों के धमाके के साथ पथराव किया गया था। इसमें एक पक्ष के प्रमुख आरोपित शोभाराम उर्फ जुगनू के साले रामदास के 20 वर्षीय पुत्र नितिन जबकि दूसरे पक्ष के प्रमुख आरोपित बालकृष्ण के 18 वर्षीय पुत्र राजवीर उर्फ बलराम की मौके पर मौत हो गई थी जबकि दोनों पक्षों के 20 लोग जख्मी हुए थे। इससे शहर के हालात काफी संवेदनशील हुए थे, चारों ओर दहशत छा गई थी।

इस मामले में एक पक्ष की ओर से शोभाराम जुगनू, राधेलाल, सुरेश, राजू, नीरज, पंकज, बबलू तथा लीलाधर को जबकि दूसरे पक्ष से बालकृष्ण राजपूत, रामदीन, धर्मेंद्र आदि के खिलाफ बलवा, हत्या, जानलेवा हमला आदि संगीन धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कराए गए थे। अभियोग के विचारण होने तक शोभाराम जुगनू तथा राधेलाल की मृत्यु हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश काशीप्रसाद सिंह यादव ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के पश्चात एक पक्ष के सुरेश को एक साल की कैद तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, राजू को सात साल का सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड, गजेंद्र उर्फ राजेंद्र को दो साल सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड जबकि दूसरे पक्ष के बालकृष्ण को 10 साल की कैद तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड, रामदीन राजपूत को दो साल सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये का अर्थदंड तथा शिवराम उर्फ राजू को पांच साल सश्रम कारावास तथा छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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