Move to Jagran APP

समाधान योजना से वंचित बकायेदारों में रोष

जागरण संवाददाता, इटावा : प्रदेश सरकार के निर्देश पर उप्र पावर कारपोरेशन ने दो किलोवाट

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 07:45 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 07:45 PM (IST)
समाधान योजना से वंचित बकायेदारों में रोष
समाधान योजना से वंचित बकायेदारों में रोष

जागरण संवाददाता, इटावा : प्रदेश सरकार के निर्देश पर उप्र पावर कारपोरेशन ने दो किलोवाट तक के बकायेदार उपभोक्ताओं को 100 फीसद ब्याज में छूट की योजना लागू की है। जबकि चार किलोवाट भार वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसको लेकर अनेक उपभोक्ताओं में रोष बढ़ गया है।

loksabha election banner

बताया गया है कि विद्युत बिलों की बढ़ती बकायेदारी को लेकर ही सरकार ने समाधान योजना लागू की है। इससे पूर्व सरकार ने अपना लाभ बढ़ाने के लिए बिना उपभोक्ता की इजाजत के वर्ष 2016 में एक किलोवाट वाले कनेक्शन दो किलोवाट तथा दो किलोवाट वाले कनेक्शनों का लोड बढ़ाकर चार किलोवाट कर दिया था। विभाग की इस प्रक्रिया पर प्रश्न ¨चह तो बहुत लगे लेकिन विद्युत अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समझा-बुझाकर शांत करा दिया था लेकिन अब जबकि ब्याज में छूट का लाभ न दिए जाने को लेकर उपभोक्ताओं में गहरा रोष देखा जा रहा है। विद्युत उपभोक्ता डा. यूके तिवारी, रमाकांत शर्मा, उदयवीर ¨सह, रामलखन गुप्ता, विमल तिवारी सहित अनेक लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग ने जो भेदभाव वाली नीति को अपनाकर सरचार्ज समाधान योजना लागू की है। यह उपभोक्ता हित में नहीं है। इस योजना में चार किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। क्योंकि चार किलोवाट भार बढ़ाने का काम विद्युत विभाग ने ही जबरन किया था। अब उन्हें योजना से वंचित रखा जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.