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अफीम पोस्ता की तस्करी में 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : तीन साल पूर्व शहर किनारे यमुना नदी पुल के पास पुलिस ने 22 ¨क्वटल अफ

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 07:51 PM (IST)
अफीम पोस्ता की तस्करी में 10 साल की कैद
अफीम पोस्ता की तस्करी में 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : तीन साल पूर्व शहर किनारे यमुना नदी पुल के पास पुलिस ने 22 ¨क्वटल अफीम पोस्ता छिलका से लोड टाटा केंटर मिनी ट्रक पकड़ा था। मध्यप्रदेश के इंदौर से तस्करी करके बरेली में खपाने का आरोप ट्रक चालक तथा तस्कर पर लगाया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों को दोषी माना। इसके तहत 10-10 साल कैद तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इससे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों में कानून का भय व्याप्त हुआ।

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शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जुबैर तैमूरी ने बताया कि 15 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन सीओ सिटी विनय चौहान के निर्देशन में पुलिस यमुना पुल के पास टाटा केंटर मिनी ट्रक एचआर 55 एल 8217 को सटीक सूचना मिलने पर पकड़ा था। चालक दिनेश कुमार पुत्र छोटेलाल गो¨वद नगर लाइन पार मुरादाबाद मौके पर पकड़ लिया था लेकिन तस्कर अमित कुमार छोटू पुत्र रामजीवन सराय ज्वालापुरी फतेहगंज संभल भाग गया था। पुलिस ने अनवरत कार्रवाई करके छोटू को भी अदालत में हाजिर होने के लिए बाध्य कर दिया था। चालक ने इस अवैध कार्य में छोटू सहित लिप्त होने का अपराध पुलिस के समक्ष स्वीकार कर लिया। इसके तहत पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की गई ताकि मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगे। आरोपियों के अधिवक्ता ने साक्ष्यों को प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया। एडीजे कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को उपरोक्त सजा सुनाई।


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