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मुठभेड़ में पकड़े गए बाइक चोर को पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता इटावा पुलिस द्वारा मुठभेड़ करके पकड़े बाइक चोर को विशेष न्यायाधीश दस्

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 11:29 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 11:29 PM (IST)
मुठभेड़ में पकड़े गए बाइक चोर को पांच साल की सजा
मुठभेड़ में पकड़े गए बाइक चोर को पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, इटावा : पुलिस द्वारा मुठभेड़ करके पकड़े बाइक चोर को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र डॉ. विजय कुमार ने दोषी माना। उसे पांच साल का कारावास तथा 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर 2014 को तत्कालीन एसओजी टीम प्रभारी रोहित तिवारी ने थाना सिविल लाइन फोर्स के साथ सरायभूपत के पास नगला पीर में स्थित चोरी की बाइकों सहित सोनू पुत्र श्यामसिंह लोहिया आवास थाना बसरेहर व अन्य चोरों को मुठभेड़ करके पकड़ा था। सोनू का आरोपपत्र इस न्यायालय में विचारण के लिए आया तो सोनू ने आरोप स्वीकार कर लिया। जिस पर विशेष न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्णय सुनाया।

गब्बर को सजा, तीन बरी : पुलिस द्वारा मुठभेड़ करके पकड़े गए चार आरोपितों में से एक गब्बर सिंह को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अवधेश कुमार ने दोषी माना जबकि तीन को आरोप मुक्त कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि 2009 में तत्कालीन एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने थाना पछायगांव पुलिस फोर्स के साथ गब्बर सिंह पुत्र अतिराज सिंह प्रजापति गांव कमौनी थाना जैतपुर आगरा सहित चार लोगों को मुठभेड़ करके गिरफ्तार किया था। न्यायालय में चारों आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों और मौके पर की बरामदगी के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सिर्फ गब्बर सिंह को दोषी माना। उसे तीन साल का कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, दूसरी तरफ तीन अन्य आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया।


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