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इटावा में 26.70 लाख बकाये में 144 कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता इटावा समाधान रूपी हथियार के सहारे बकायेदार अधिक समय तक नहीं बच सकते

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 10:23 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 10:23 PM (IST)
इटावा में 26.70 लाख बकाये में 144 कनेक्शन काटे
इटावा में 26.70 लाख बकाये में 144 कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता, इटावा : समाधान रूपी हथियार के सहारे बकायेदार अधिक समय तक नहीं बच सकते हैं। बकायेदार को बिजली बिल का भुगतान हर हाल में करना होगा। अधिशासी अभियंता राहुल बाबू कटियार के निर्देश पर तीन टीमों ने 102 ओटीएस करके 144 कनेक्शन काट दिए।

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उन्होंने बताया कि जो बकायेदार नियमानुसार ओटीएस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तथा बकाया भी जमा नहीं कर रहे हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी सचिन कुमार, अवर अभियंता सुनील कुमार की टीम ने 7.05 लाख बकाये के 51 कनेक्शन काटकर 29 बकायेदारों के ओटीएस कर दिए।

उपखंड अधिकारी लव कुमार वर्मा व अवर अभियंता नवल किशोर की टीम ने 8.05 लाख बकाये के 44 कनेक्शन काट दिये और 32 ओटीएस कर दिए। अवर अभियंता, विनय शील, विपिन कुमार श्रीवास्तव व हरवंश नारायण की टीम ने 11.60 लाख बकाये के 49 कनेक्शन काट दिए और 41 बकायेदारों के ओटीएस कर दिए।

पुलिस की शिथिलता पर सीजेएम ने प्रमुख सचिव गृह को भेजा पत्र

जागरण संवाददाता, इटावा : पुलिस की शिथिलता को लेकर एसएसपी-डीजीपी से शिकायत के बावजूद कई माह से बिना जमानती वारंट के आरोपित दंपती को पुलिस सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस पर सीजेएम रघुवीर सिंह राठौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए शासन के प्रमुख सचिव गृह को हकीकत दर्शाता हुए प्रत्र प्रेषित किया है। इससे पुलिस अमले में खलबली हो गई है।

सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कहना है कि रमेश चंद्र दुबे व इनकी पत्नी मंजू देवी फ्रेंड्स कालोनी के खिलाफ कोतवाली सदर में अपराध संख्या 3063-2017 पर धोखाधड़ी, जालसाजी का अभियोग दर्ज हुआ था। आरोपित के विरुद्ध पिछली कई तिथियों से बिना जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं। अभी तक न तो आरोपित उपस्थित हुए और न उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया है। इससे वाद का निस्तारण होने में काफी विलंब हो रहा है। 29 जनवरी 2021 को एसएसपी को तथा 9 फरवरी 2021 को डीजीपी को इस आशय का पत्र भेजा गया फिर भी पुलिस द्वारा कोई आदेशिका तामील नहीं की गई। अग्रिम तिथि 16 मार्च है। अत: एसएसपी को निर्देशित करें वे न्यायालय की आदेशिका तामील करें ताकि वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो।


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