Move to Jagran APP

दुकान पर पॉलीथिन मिली तो 10 हजार जुर्माना

पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर अब 15 अगस्त से नगर पालिका परिषद ने जुर्माना की राशि तय कर दी है। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी जेबी सिंह ने नगर पालिका को जुर्माना लगाने की संस्तुति कर दी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से अगर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 10 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ अगर बाजार में कोई घरेलू ग्राहक पॉलीथिन की थैली में सामान लेकर जाता हुआ देखा जाएगा तो उस पर एक हजार का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 04:52 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 04:52 PM (IST)
दुकान पर पॉलीथिन मिली तो 10 हजार जुर्माना
दुकान पर पॉलीथिन मिली तो 10 हजार जुर्माना

जासं, इटावा : पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर अब 15 अगस्त से नगर पालिका परिषद ने जुर्माना की राशि तय कर दी है। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी जेबी सिंह ने नगर पालिका को जुर्माना लगाने की संस्तुति कर दी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से अगर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचता हुआ पाया जाएगा, तो उस पर 10 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ अगर बाजार में कोई घरेलू ग्राहक पॉलीथिन की थैली में सामान लेकर जाता हुआ देखा जाएगा, तो उस पर एक हजार का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में पॉलीथिन का कारोबार करने वाले व्यापारियों की भी सूची तलब कर ली है, ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। परिषद ने छैराहा, बजरिया व आसपास की 8 दुकानें, साबितगंज क्षेत्र में 9 दुकानें तथा कटरा सेवाकली में एक तथा नई मंडी के पास 2 सहित 20 दुकानें चिह्नित की हैं। इन दुकानों पर नजर रखी जा रही है।

loksabha election banner

जुर्माने की तय धनराशि 100 ग्राम तक --- 1 हजार रुपया

101 ग्राम से 500 ग्राम तक -- 2 हजार

501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक - 5 हजार

1 किलो से 5 किलो तक-- 10 हजार

5 किलोग्राम से अधिक --- 25 हजार प्लास्टिक अपशिष्ट डालने पर जुर्माना तय

किसी संस्था, वाणिज्यिक संस्था, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, नालों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट डालने पर 25 हजार का जुर्माना तय किया गया है।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.