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पत्नीहंता को पिता समेत आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, एटा: अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने मायके आई विवाहिता को दहेज की

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 06:04 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 06:04 PM (IST)
पत्नीहंता को पिता समेत आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, एटा: अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने मायके आई विवाहिता को दहेज की मांग के चलते गोली मारकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति और श्वसुर को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू बेदी के अनुसार जलेसर थाने के गांव कोडरा निवासी नाथूराम ने अपनी बेटी प्रवेश की शादी घटना से छह साल पूर्व हाथरस के सिकंदराराऊ थाने के गांव टोडरपुर निवासी चंद्रभान पुत्र रामप्रकाश के साथ की थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रवेश को परेशान करते थे। अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश अकेले अपने मायके आयी तो 6 दिसंबर 2008 को चंद्रभान अपने पिता रामप्रकाश के साथ कोडरा आया और प्रवेश को गांव के बाहर ले गया। जहां उन लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी तथा शव धान के पुआल में छिपा दिया। जब लोगों ने प्रवेश की तलाश की तो 7 दिसंबर को उसका शव बरामद हो गया। जिस पर नाथूराम ने अपने दामाद और समधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।

अदालत में पुलिस ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र भेजा। जिसके समर्थन में गवाहों को पेश किया। जिन्होंने आरोपों को साबित किया। दोनों पक्षों की बहस और पत्रावली पर मौजूद सबूतों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र यादव ने चंद्रभान और रामप्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ साथ दस दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।


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