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बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

आरोपित अपने घर में खींच ले गया बच्ची को घटना के नौ माह में हो गया मामले का निर्णय

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 05:47 AM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 05:47 AM (IST)
बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

जासं, एटा: पांच वर्षीय बालिका को अपने घर में ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। घटना के नौ माह के भीतर मामले का निस्तारण हो गया।

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शहर कोतवाली पुलिस ने मंडी समिति के सामने स्थित काशीराम आवासीय कालोनी निवासी अशोक के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। इसमें बताया गया कि आरोपित पांच मार्च को सुबह 11.30 बजे अपनी छोटी बहन के साथ परचूनी की दुकान पर खाने की चीजें लेने आया। पांच साल की बच्ची को पकड़ कर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखें सुनकर एकत्रित लोगों ने आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर पुलिस ने एडीजीसी शांतनु पाराशर व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्रीकृष्ण यादव के माध्यम से अदालत में आरोपों को साबित कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयानात सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप और पॉक्सो एक्ट कैलाश कुमार ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। शीलभंग करने पर तीन साल का कारावास

-एडीजीसी शांतनु पाराशर ने बताया कि आरोपित को शीलभंग करने के आरोप में तीन साल के कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने से भी दंडित किया गया। 31 तारीखों में हो गया निस्तारण

-अदालत में मामला 12 अप्रैल को दर्ज होने के उपरांत 31 तारीखों में मामले का निस्तारण हो गया। पांच तारीखें आरोप पर बहस, तीन तारीख आरोप निर्धारण में, 18 तारीख सरकारी सबूतों को पेश करने में व दो तारीख बहस में गुजरीं।


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