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मादक पदार्थ रखने के दोषियों को सजा सुनाई

मलावन थाना पुलिस ने नगला दयाराम निवासी अभिषेक उर्फ कऊ को 25 जून 2014 को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 05:31 AM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 05:31 AM (IST)
मादक पदार्थ रखने के दोषियों को सजा सुनाई
मादक पदार्थ रखने के दोषियों को सजा सुनाई

जासं, एटा: मादक पदार्थ रखने के दोषी को छह साल के कारावास में जेल भेज दिया। 40 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है।

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शासकीय अधिवक्ता निशांत पाठक ने बताया कि मलावन थाना पुलिस ने नगला दयाराम निवासी अभिषेक उर्फ कऊ को 25 जून 2014 को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर थानाध्यक्ष नौशाद अहमद खान व उपनिरीक्षक अंबरीश त्यागी को मादक पदार्थ बरामद हुआ। आरोपित के खिलाफ चालान भेज दिया। दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयानात सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीमा मल्होत्रा ने आरोपित को दोषी करार देकर छह साल के कारावास व 40 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

दूसरे मामले में जलेसर के इसौली चौराहे से मादक पदार्थ समेत पकड़े आरोपित को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने एक साल के कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

एडीजीसी निशांत पाठक ने बताया कि जलेसर पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव नगला चांद निवासी जितेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। जिसमें बताया गया कि चार सितंबर 2020 को गश्त के दौरान आरोपित संदिग्धावस्था में मिला। कब्जे से पुलिस टीम को 100 ग्राम चरस बरामद हुआ। अदालत में आरोपित का दोष साबित होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रीमा मल्होत्रा ने आरोपित को एक साल का कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि दोषी को अपील का अधिकार समझाया गया।

छेड़छाड़ के दोषी को कारावास: किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देकर चार साल के कारावास से दंडित किया। वहीं 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया।

लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने नगला पोता दरगाह के पास निवासी साहिल उर्फ छोटे के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। आरोप था कि उसने 28 मई 2020 को सुबह छह बजे शौच के लिए खाली प्लाट में गई किशोरी से छेड़छाड़ की। अदालत में पीड़िता एवं गवाहों ने आरोपितों को अपनी गवाही से साबित कराया। विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पाक्सो एक्ट विपिन कुमार ने आरोपित को दोषी करार देते चार साल के कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया। वहीं जुर्माने की वसूली होने पर 50 फीसद राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

सुरक्षा देने का निर्देश: जैथरा थाने के पाक्सो एक्ट के मामले में अभियोजन पक्ष की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार ने पीड़िता एवं उसके गवाह को सुरक्षा देने के लिए एसएसपी को पत्र भेजा।


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