छात्रा से दुराचार के मामले में विद्यालय प्रबंधक को आजीवन कारावास
अदालत ने डेढ़ लाख रुपया अर्थदंड भी सुनाया उचतर माध्यमिक विद्यालय का मामला
जासं, एटा: विद्यालय की छात्रा को डरा धमका के दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के मामले में अदालत ने विद्यालय प्रबंधक को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
यह मामला बागवाला थाना क्षेत्र का है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सिंह उर्फ जटे के खिलाफ विद्यालय की दसवीं की छात्रा ने मार्च 2015 में खुद के भाई को तमंचे से जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़िता के ताऊ द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। 24 सितंबर, 2016 को अदालत द्वारा आरोपपत्र पर सुनवाई करने के बाद जब गवाह सबूत तलब किए तो पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपित विद्यालय प्रबंधक ने उसे कई बार अपने कार्यालय में बुलाया तथा अपनी हरकतों का विरोध करने पर हाईस्कूल परीक्षा में न बैठाने और उसे और उसके भाई को तमंचे से जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो को वायरल करने की धमकियां दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो संतोष कुमार सिंह व एडीजीसी शांतनु पाराशर सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की। दलीलों व दोनों पक्षों के सबूतों का परीक्षण करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश रेप एवं पोक्सो एक्ट कुमार गौरव ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया। वहीं जुर्माना वसूल होने की दशा में आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।