क्यूआर कोड न रखने पर 11 खाद, बीज की दुकानों के लाइसेंस निलंबित
आनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर क्यूआर कोड न रखने वाले 11 दुकानदारो
जागरण संवाददाता, एटा: आनलाइन भुगतान के लिए दुकान पर क्यूआर कोड न रखने वाले 11 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमे छह उर्वरक और पांच बीज की दुकानें शामिल हैं। जबकि चार दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है। निरीक्षण के दौरान दो दुकानों पर क्यूआर कोर्ड और स्टाक रजिस्टर ठीक पाया गया।
शासन बीज और उर्वरक की दुकानों पर कैशलैस भुगतान पर अधिक जोर दे रहा है। जिसे लेकर सभी खाद, बीज की दुकानों पर क्यूआर कोड जेनरेट कराने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को कोड जेनरेट और स्टाक रजिस्टर ठीक रखने के लिए कहा है। उसी आदेश का पालन होने न होने की जानकारी के लिए वरिष्ठ सहायक उर्वरक अमित कुमार और जितेन्द्र कुमार ने जिला कृषि अधिकारी एमपी सिंह के निर्देश पर टीम के साथ मिलकर अलग-अलग जगहों पर चेकिग अभियान चलाया। जिसमें क्यूआर कोड न रखने और स्टाक रजिस्टर ठीक न होने पर 11 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जबकि चार उर्वरक दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही टीम के लोगों ने 16 दुकानों से बीज के सैंपल भी लिए हैं।
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इनका निलंबित हुआ लाइसेंस
शिव खाद भंडार सहावर रोड जिरस्मी, आइएफएफडीसी जिरस्मी, राजपूत खाद भंडार, जय बजरंग कृषि सेवा केन्द्र अचलपुर, भावना कृषि सेवा केन्द्र, केपी किसान सेवा केन्द्र मिरहची, शिव और शाक्य बीज भंडार अलीगंज, रघुराजसिंह ट्रेडर्स, सुरेश खाद बीज भंडार, राजू बीज खाद भंडार जैथरा।
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इन्हें दिया गया नोटिस
गौरव राजपूत खाद बीज भंडार मरथरा, खान खाद भंडार, पीसीएफ अचलपुर, हरिओम खाद भंडारण मारहरा की उर्वरक दुकानें शामिल हैं।