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कलक्ट्रेट में धूमपान पर पहला जुर्माना

एटा: कलक्ट्रेट परिसर में धूमपान करने पर पहली दंडात्मक कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 09:28 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 09:28 PM (IST)
कलक्ट्रेट में धूमपान पर पहला जुर्माना
कलक्ट्रेट में धूमपान पर पहला जुर्माना

जागरण संवाददाता, एटा: कलक्ट्रेट परिसर में धूम्रपान करने पर पहली दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बीड़ी पीते युवक से जुर्माना वसूलने के साथ ही उसे भविष्य में धूमपान न करने का संकल्प भी दिलाया गया।

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कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों व परिसरों में तंबाकू प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। संबंधित विभागाध्यक्ष को जुर्माने करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए सभी विभागों को रसीद बुक भी उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ विभागों में जुर्माने किए भी गए हैं, लेकिन इतने बड़े कलक्ट्रेट परिसर में अभी तक किसी पर जुर्माना नहीं किया गया था। गुरुवार को पहली कार्रवाई तब हुई, जबकि एडीएम वित्त एवं राजस्व महेश चंद्र शर्मा कलक्ट्रेट परिसर का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें वहां गांव खेतूपुरा का वीरपाल ¨सह नाम का युवक बीड़ी पीता दिखाई दिया। जो मुकदमे के संबंध में यहां आया था। उसे कर्मचारियों के माध्यम से एडीएम ने बुलवा लिया। उसके पास रखे बंडल-माचिस निकलवा लिए। वहीं 200 रुपये अर्थदंड वसूल कर रसीद पकड़ा दी। यह संकल्प भी दिलाया कि अब वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूमपान नहीं करेगा।

तंबाकू उत्पाद रखना तक है दंडनीय: तंबाकू प्रतिबंधित परिसरों में केवल तंबाकू उत्पाद का प्रयोग ही नहीं, बल्कि उन्हें साथ में रखना भी दंडनीय है। पिछले ही महीने तंबाकू नियंत्रण के मद्देनजर कोटपा के तहत सरकार ने नया प्रावधान लागू किया है। ऐसे क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसा उत्पाद पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।


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