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महिलाओं को समझाए एसिड अटैक व दहेज संबंधी कानून

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया वर्चुअल शिविर तहसील सदर में महिलाओं की जिज्ञासाओं का हुआ समाधान

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 06:01 AM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 06:01 AM (IST)
महिलाओं को समझाए एसिड अटैक व दहेज संबंधी कानून
महिलाओं को समझाए एसिड अटैक व दहेज संबंधी कानून

जागरण संवाददाता, एटा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को वर्चुअल शिविर आयोजित हुआ। इसमें महिलाओं को एसिड अटैक व दहेज संबंधी कानूनों के बारे में समझाया गया। महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान हुआ।

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राष्ट्रीय महिला आयोग एवं तहसील सदर के सहयोग से आयोजित हुए शिविर में प्राधिकरण की सचिव साधना कुमारी गुप्ता ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए है। समय रहते प्रत्येक महिला और युवती को उनका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अभिभावकों का दायित्व है कि वे बेटियों को किसी भी स्तर पर कमजोर न होने दें। उन्हें अच्छी परवरिश और खुराक दें, वे किसी भी स्तर पर बेटों से कम नहीं है। शिविर में तहसील सदर में मौजूद महिलाओं ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस मौके तहसीलदार दुर्गेश यादव व अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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