मादक पदार्थ तस्कर को छह साल का कठोर कारावास
तीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया 300 ग्राम डायजोपाम हुआ था बरामद
जासं, एटा: 300 ग्राम डायजोपाम के साथ गिरफ्तार हुए मादक पदार्थ तस्कर को एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने छह साल के कठोर कारावास व तीस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी निशांत पाठक ने बताया कि राजा का रामपुर पुलिस 19 मई 2015 को शाम राजा का रामपुर कस्बा के रुदायन रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास गश्त पर थी। जहां पुलिस ने रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहे गांव पहरा निवासी सुरेंद्र को पकड़ा। इससे पुलिस को 300 ग्राम डायजोपाम मिला। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालन कोर्ट भेज दिया। अदालत में पुलिस ने अपने गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित कराया। ऐसे में दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयानात के परीक्षण के बाद विशेष न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा ने आरोपित को दोषी करार देकर छह साल के कठोर कारावास व तीस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अपील को निर्धारित समय सीमा गुजरने के बाद बरामद माल को नष्ट करने का आदेश दिया।