स्नान करते समय महिला का फिसला पैर, लोगों ने बचाई जान
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर जनपद के गुलरिया बाजार के रहने वाले प्रेम सागर ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 2009 में पिड़रा के रहने वाले संजय कनौजिया के साथ किया था। कम दहेज मिलने के चलते पति संजय व सास कलावती देवी आए दिन सीमा को प्रताड़ित करते थे।
देवरिया: उपनगर के पुल के समीप छोटी गंडक नदी में स्नान कर रही महिला का पैर फिसल जाने से वह डूबने लगी। आसपास के लोगों के सहयोग से उसे बाहर निकाला गया। महिला का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया।
पड़ोसी प्रांत बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सुशीला देवी पत्नी गणेश दिल्ली गई थी। वहां से लौटते समय भटनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर गईं और भटक गईं। मंगलवार को वह स्नान करने के लिए गंडक नदी में गई तो पैर फिसल गया, जिससे वह डूबने लगीं। यह देख चरवाहों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी निरीक्षक गोपाल पांडेय ने कहा कि महिला को साड़ी व कंबल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही महिला को उसके घर भेजने की व्यवस्था भी कर दी गई है।
दहेज हत्या में पति व सास को 10 वर्ष की कैद
सदर कोतवाली के पिड़रा में सात साल पहले दहेज के लिए महिला की हुई हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने पति व सास को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थ दंड का फैसला सुनाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर जनपद के गुलरिया बाजार के रहने वाले प्रेम सागर ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 2009 में पिड़रा के रहने वाले संजय कनौजिया के साथ किया था। कम दहेज मिलने के चलते पति संजय व सास कलावती देवी आए दिन सीमा को प्रताड़ित करते थे। बाद में सीता को प्रेम सागर ने अपने घर बुला लिया। परिवार न्यायालय में समझौता के बाद 2013 में विदा होकर सीमा अपने ससुराल आई, लेकिन सास व पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। 29 नवंबर 2014 को दोनों मिलकर सीमा की जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दहेज के लिए पति व सास ने प्रताड़ित की और फिर हत्या कर दी।