सोमवार से नए रोस्टर से खुलेंगी दुकानें
जागरण संवाददाता देवरिया कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के
जागरण संवाददाता, देवरिया: कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए सोमवार से नया रोस्टर तय किया है। इसके तहत बाई तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व दाहिनी तरफ की मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेंगी। रविवार को पूरी तौर पर साप्ताहिक बंदी होगी।
देवरिया शहर में बाएं व दाहिने के बाएं तरफ के नियम को निर्धारित करने का निर्णय नगर पालिका परिषद देवरिया के अधिशासी अधिकारी रोहित सिह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर राजू सिंह मिलकर करेंगे। बाएं तरफ के अतिरिक्त सभी दुकानें दाहिनी तरफ समझी जाएंगी। अन्य क्षेत्रों में उप जिला मजिस्ट्रेट/ क्षेत्राधिकारी बांए व दाहिने का निर्णय लेंगे।
सभी बैंक, बीमा कार्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक शारीरिक दूरी के साथ खुलेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय बसों में 50 फीसद तक ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पेट्रोल पंप व एलपीजी सेवा सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। बीज/ खाद की दुकानें सुबह 11 बजे से दो बजे तक खोली जा सकेंगी। --
सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुलेगी मंडी:
मंडी सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। 11 बजे के बाद केवल ठेले के माध्यम से घर -घर, गली-गली घूमकर बिक्री की जा सकेगी। स्थायी दुकानें 11 बजे के बाद बंद रहेंगी। डेयरी की दुकानें सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे और शाम पांच बजे से आठ बजे तक खुलेंगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल पूर्णत: बन्द रहेंगे। होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/ अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से पास जारी किया जाएगा। किराना की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक तथा इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 11 बजे से दो बजे तक खुलेंगी।
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नियमों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहसील में नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी की होगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) व अपर पुलिस अधीक्षक समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
आशुतोष निरंजन, जिलाधिकारी