अपहरण कर मासूम की हत्या में फूफा समेत तीन को आजीवन कारावास
पांच लाख का अर्थदंड लगाया गया
देवरिया : शहर के न्यू कालोनी से स्कूल से लौटते समय पांच साल के बालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में चार साल बाद शुक्रवार को दोषियों को सजा मिल ही गई। अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने फूफा समेत तीन आरोपितों को अपहरण, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर तीनों को आजीवन कारावास व एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि शहर के न्यू कालोनी निवासी राजीव कुमार दुबे का पांच साल का बेटा हिमांशु दुबे नेहरू नगर में एक निजी विद्यालय में 8 दिसंबर 2014 को पढ़ने के लिए गया था। अवकाश के बाद वह घर के लिए दिन में डेढ़ बजे अपने बड़े भाई प्रियांशु के साथ वापस आ रहा था कि स्कूल से थोड़ी दूर पर हिमांशु का फूफा राजेश मिश्र व उसके सहयोगी पंकज मिश्रा, मिथिलेश पटेल निवासी बनकटा मिश्र थाना भाटपाररानी को हिमांशु को मोटरसाइकिल पर लालच देकर बैठा लिए और उसे अगवा कर कोल्ड ¨ड्रक में जहर देकर हत्या कर दिए। साथ ही उसका शव भटनी थाना क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव के एक अरहर की खेत में बोरे में रखकर दफना दिया। मृतक की मां प्रीति दुबे पत्नी राजीव की तहरीर पर पुलिस ने सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 24 घंटे के अंदर आरोपितों की गिरफ्तारी होने के बाद उनकी निशानदेही पर हिमांशु का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। शुक्रवार को अपर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई के दौरान उभय पक्ष के तर्काें के परिसीलन के पश्चात तीनों आरोपितों ने रिश्ते को कलंकित करते हुए जमीन के लालच में मासूम की न केवल हत्या कर दी, बल्कि उसके शव को भी छिपा दिया। ऐसे में तीनों आरोपितों को कठोर दंड से दंडित करते हुए हत्या में आजीवन कारावास, अपहरण में दस साल व साक्ष्य छिपाने में सात साल की सजा सुनाते हुए एक लाख पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।