जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चार आरोपित की जमानत खारिज
दीपक अपहरण कांड का मामला
देवरिया : देवरिया के चर्चित दीपक अपहरण कांड के मुख्य आरोपित समेत चार की जमानत याचिका शुक्रवार को अपर जिला जज गजेंद्र कुमार अदालत ने खारिज कर दिया। अब इनको जमानत के लिए याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। दीपक अपहरण कांड के मात्र एक आरोपित को अभी तक उच्च न्यायालय से जमानत मिली है।
शहर के देवरिया खास निवासी दीपक मणि का 20 मार्च को सलेमपुर रेलवे स्टेशन से अपहरण कर लिया गया, एसपी ने मामले की गंभीरता से ली और दो मई को दीपक मणि को अमेठी से बरामद कर लिया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई समेत चार को उसी दिन जेल भेज दिया। जबकि बाद में उप निबंधक फूलचंद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि अपर जिला जज गजेंद्र कुमार की अदालत में जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव उर्फ बबलू, भाई अमित यादव, धर्मेंद्र गोंड, ¨मटू तिवारी उर्फ विनोद शंकर तिवारी की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें आरोपितों ने यह तर्क दिया कि सह अभियुक्त सोमनाथ राव की जमानत हो चुकी है, ऐसे में आरोपितों को भी जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार है, लेकिन अदालत ने घटना के मुख्य आरोपित जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के होने व धोखाधड़ी में सबसे ज्यादा लाभ पाए जाने के कारण जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। ऐसे में चारों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज दी।