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सूचना न देने पर चार अधिकारियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड

आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराना जिले के चार अधिकारियों को महंगा पड़ गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Nov 2019 11:18 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 06:04 AM (IST)
सूचना न देने पर चार अधिकारियों पर 25-25  हजार का अर्थदंड
सूचना न देने पर चार अधिकारियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड

देवरिया : राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराना जिले के चार अधिकारियों को महंगा पड़ गया। जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी समेत चार अधिकारियों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में लगाए गए पच्चीस पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की धनराशि की वसूली के लिए राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है।

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विकास खंड के अहिरौली बघेल निवासी एवं आरटीआइ कार्यकर्ता आनंद सिंह ने जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बनकटा के खंड विकास अधिकारी एवं बनकटा ब्लॉक के खुरवसिया गांव के ग्राम विकास अधिकारी को अलग अलग आवेदन देकर विभिन्न बिदुओं पर सूचनाएं मांगी थी।

राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद आवेदक को समय पर सूचना नहीं दिए जाने पर आयोग ने उपरोक्त सभी अधिकारियों के कार्यालय में तैनात जनसूचना अधिकारियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया था। मामले में राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने जिले के डीएम,सीडीओ एवं डीपीआरओ को पत्र लिखकर उपरोक्त सभी कार्यालयों में तैनात तत्कालीन जनसूचना अधिकारियों के वेतन से उनपर लगाये गए अर्थदंड की धनराशि वसूल कर आयोग द्वारा बताए गए लेखा शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया है तथा तीन माह में आदेश की अनुपालन आख्या आयोग को प्रेषित करने को कहा है। साथ ही अर्थदंड के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश होने पर उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए आयोग को सूचित करने को कहा है।


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