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एसिड अटैक पीड़ित को मिलेगा तीन लाख : सिविल जज

जिला कारागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सूर्यकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट व शासन द्वारा पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक लोगों को तीन लाख रुपये देने का शासन का निर्देश है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 11:43 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 11:43 PM (IST)
एसिड अटैक पीड़ित को मिलेगा तीन लाख : सिविल जज
एसिड अटैक पीड़ित को मिलेगा तीन लाख : सिविल जज

देवरिया : जिला कारागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सूर्यकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट व शासन द्वारा पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक लोगों को तीन लाख रुपये देने का शासन का निर्देश है। साथ ही आरोपित को दस साल की सजा का प्राविधान है।

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उन्होंने कहा कि देश में प्रति वर्ष एसिड अटैक का मामला बढ़ने लगा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2012 में एसिड अटैक के जहां 87 मामले दर्ज हुए, वहीं 2013 में 137, 2014 में 187 मामले पाए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि एसिड अटैक पीड़ितों को सभी सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में तत्काल निश्शुल्क सुविधा उपलब्ध कराया जाय। साथ ही एसिड की खुली बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान जेल अधीक्षक डीके पांडेय, अरविद पांडेय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


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