एसओ रामपुर कारखाना पर 25 हजार का जुर्माना
रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष द्वारा सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही जिलाधिकारी को उस जुर्माना को कोषागार में जमा कराने का निर्देश दिया है।
देवरिया: रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष द्वारा सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही जिलाधिकारी को उस जुर्माना को कोषागार में जमा कराने का निर्देश दिया है।
शहर के राघवनगर निवासी संजय विश्वकर्मा ने थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना से श्रीदेव वाणी प्रचारक जनता महाविद्यालय पिपरा दौला कदम के के छात्रों के विवरण पंजिका, अन्य अभिलेख गायब होने तथा उस मामले में 2014 में दर्ज मुकदमे के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा जानकारी नहीं उपलब्ध कराई ्गई। इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने थानाध्यक्ष पर पचीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।