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मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले 39 प्रतिष्ठानों पर 4.47 लाख जुर्माना

देवरिया शहर के प्रतिष्ठित अरुण कुमार भृगुनाथ प्रसाद की दुकान पर भी हुई कार्रवाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 10:28 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 10:28 PM (IST)
मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले 39 प्रतिष्ठानों पर 4.47 लाख जुर्माना
मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले 39 प्रतिष्ठानों पर 4.47 लाख जुर्माना

देवरिया: मिलावटी खाद्य सामग्री मिठाई, नमकीन, आयल आदि बेचने वाले 39 प्रतिष्ठानों पर 4.47 लाख जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई एडीएम प्रशासन के न्यायालय की तरफ से की गई है। इसमें शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान अरुण कुमार भृगुनाथ प्रसाद भी शामिल हैं। बादाम व नमकीन की गुणवत्ता खराब मिली थी। जिसके चलते 16 हजार जुर्माना लगाया गया। अबूबकरनगर के अशोक कुमार मद्धेशिया पर 15 हजार, बरहज नगर के सेठ मोदनवाल पर सात हजार, भाटपाररानी के बहियारी बघेल के पिटू कुमार पर पांच हजार, गौरीबाजार के हाटा रोड रामपुर निवासी दिनेश पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बघौचघाट के मेहा निवासी ओमप्रकाश गुप्ता पर पांच हजार, सलेमपुर के ओम साईं ट्रेडर्स के अशोक गुप्ता व सिविल लाइन के हर्ष कुमार जायसवाल पर आठ-आठ हजार, राघवनगर निवासी विकास मोदनवाल व मझौलीराज के उमेश जायसवाल पर छह-छह हजार, बरहज के आजाद नगर निवासी विशाल जायसवाल पर सात हजार, सदर रेलवे स्टेशन रोड निवासी अनवारुल्लाह पर सात हजार, तिलई बेलवां के दीपक जायसवाल पर छह हजार, राघवनगर के राकेश कुमार पर 11 हजार, माड़ीपुर के यशवंत सिंह पर छह हजार, सीसी रोड मेसर्स आदर्श दवा घर पर आठ हजार, पचौहा गौरा जयनगर के विजय गुप्ता पर 11 हजार, सलेमपुर के अवधेश कुमार पर आठ हजार व पुरुषोत्तम गुप्ता पर 11 हजार, भलुअनी के सूर्य नारायण पर दस हजार, मुंडेरा के पारस पर आठ हजार, भुजौली कालोनी के मेसर्स शिव शक्ति मिष्ठान पर पांच हजार, हरफोड़ा के अलीमुद्दीन बेग पर छह हजार, महुआरी के आशुतोष गुप्ता पर आठ हजार, रावतपार अमेठिया के आलोक गुप्ता पर आठ हजार, खुखुंदू के गोवर्धन पर नौ हजार, बेलपार ढाला निवासी शैलेष कुमार पर आठ हजार, बरवामीर छापर के अब्दुल होदा खान पर छह हजार, सलेमपुर के महेंद्र प्रसाद जायसवाल पर नौ हजार व संजय कुशवाहा पर आठ हजार, सोहनपुर के संजय मद्धेशिया पर सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। टोंड मिल्क में मिलावट पर 1.45 लाख जुर्माना

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ज्ञान ब्रांड टोंड मिल्क में मिलावट पर गुरुद्वारा के न्यू कालोनी में माधव इंटर प्राइजेज के गौतम अग्रवाल पर 60 हजार, निर्माता व पैकर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। नेचर फेम एक्टिव रिफाइंड में मिलावट पर राघवनगर निवासी अमित सिंह पर 11 हजार, सोयाबीन आयल में मिलावट पर जय हनुमान ट्रेडर्स मोहन रोड पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगा है।


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