राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार का दंड
लार ब्लाक के बौरडीह ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों से संबंधित सात ¨बदुओं पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
देवरिया: लार ब्लाक के बौरडीह ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों से संबंधित सात ¨बदुओं पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से तीन किस्तों में धन की वसूली का आदेश दिया है। लार विकास खंड के बौरडीह निवासी हेमंत दुबे ने जुलाई 2017 में ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों का ब्योरा जन सूचना अधिकार के तहत मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय में सूचना न देने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। 29 मई को राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा था, लेकिन उक्त तिथि पर उपस्थित नहीं हुए तो आयोग ने उनके विरुद्ध 25 हजार रुपये का अर्थ दंड निर्धारित किया।