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चित्रकूट में भी लागू हुआ नाइट क‌र्फ्यू

जासं चित्रकूट जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी शुभ्रांत

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Apr 2021 10:25 PM (IST)Updated: Fri, 16 Apr 2021 10:25 PM (IST)
चित्रकूट में भी लागू हुआ नाइट क‌र्फ्यू
चित्रकूट में भी लागू हुआ नाइट क‌र्फ्यू

जासं, चित्रकूट : जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ल ने शुक्रवार से नाइट क‌र्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया। जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सक्रिय संक्रमितों की रिपोर्ट के बाद नाइट क‌र्फ्यू लगाने का यह आदेश रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। जो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल जारी रहेगा।

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जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ल ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में कहा कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान संपूर्ण गतिविधियों पर रोक रहेगी। चित्रकूटधाम नगर पालिका समेत नगर पंचायत मऊ, राजापुर व मानिकपुर के लोग सड़क पर नहीं निकल सकेंगे और न ही कोई वाहन निकलेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, राज्य व राजकीय मार्ग पर परिवहन व आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए छूट रहेगी। रात में ड्यूटी करने वाले सरकारी व अर्द सरकारी कर्मचारियों को भी आने-जाने में छूट होगी।

नाइट क‌र्फ्यू में किन-किन सेवाओं को होगी छूट

चिकित्सकीय सेवाएं, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी की आपूर्ति पूर्व की तरह चलती रहेगी। साथ ही कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी, डिलवरी से जुड़े लोगों व रेल व बस स्टेशनों पर आने-जाने वाले लोगों को टिकट व अन्य पास दिखाने पर छूट मिलेगी।

-सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम मेंटीनेंस, इलेक्ट्रीशियन, एसी व प्लंबर रिपेयर, औद्योगिक कारखाने व आइटी क्षेत्र से जुड़े कर्मियों व सरकारी व गैर सरकारी मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को आइडी या परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।

-19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आने-जाने वाले पोलिग पार्टियों को भी रोका नहीं जाएगा।


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