चित्रकूट में युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने के दो दोषियों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता चित्रकूट छह साल पहले कर्वी कोतवाली के रामघाट उतार बाजार के पास मंद
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : छह साल पहले कर्वी कोतवाली के रामघाट उतार बाजार के पास मंदाकिनी नदी में युवक की हत्या कर शव फेंका गया था। इस मामले में सोमवार को अदालत ने दो लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 14 फरवरी 2014 को रामघाट सीतापुर निवासी गुलजारी लाल तिवारी पुत्र देवकीनंदन तिवारी ने कर्वी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था कि भाई गोपाल तिवारी 13 फरवरी को रामघाट घूमने गया था। दूसरे दिन उसका शव रामघाट उतारा बाजार के पास मंदाकिनी नदी में मिला था। राजा भइया यादव निवासी लोधनपुरवा टिकुरा थाना नयागांव जिला सतना (एमपी) और राजू पाठक निवासी रामघाट सीतापुर थाना कर्वी कोतवाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हत्या के इस मामले में दोनों आरोपित जमानत पर थे। सुशील सिंह ने बताया कि पहले मामला जिला न्यायाधीश के अदालत में था लेकिन बाद में उसको न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच निहारिका चौहान के यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। शुक्रवार इस मामले में एडीजे ने दोनों आरोपित की जमानत निरस्त कर दी थी और जेल भेज दिया था। फैसला सोमवार के लिए सुरक्षित किया था। सोमवार को दोनों पक्षों के बहस से बाद एडीजे निहारिका चौहान ने फैसला सुनाया। राजा भाइया यादव व राजू पाठक को दोषसिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि जुर्माना की आधी रकम मृतक गोपाल तिवारी की पत्नी बिट्टो देवी की दी जाएगी। उधर, एसपी अंकित मित्तल ने अच्छी पैरवी और गवाह पेश कर मुकदमे में सजा कराने के लिए कर्वी कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पाठक व पैरोकार आनंद कुमार की पीठ थपथपाई है।