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सही आंकलन करा दिया जाएगा पूरा मुआवजा : प्रभारी मंत्री

जागरण संवाददाता चित्रकूट जनपद के प्रभारी मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2020 06:35 PM (IST)Updated: Sun, 15 Mar 2020 06:08 AM (IST)
सही आंकलन करा दिया जाएगा पूरा मुआवजा : प्रभारी मंत्री
सही आंकलन करा दिया जाएगा पूरा मुआवजा : प्रभारी मंत्री

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जनपद के प्रभारी मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जिले के किसानों को भरोसा दिलाया है कि नुकसान का सही आंकलन कर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा। ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। चितित होने की बात नहीं एसडीएम खुद निगरानी में सर्वे करा रहे हैं।

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क्षेत्र भ्रमण से लौट मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करके किसानों के फसलों के नुकसान का तत्काल आकलन करें। कोई भी पीड़ित किसान छूटे ना। मुख्यमंत्री ने उन्हें भेज कर रिपोर्ट मांगी हैं किसानों की फसलों के नुकसान के आकलन के साथ, क्षतिग्रस्त मकान की भी सूची बनाकर मुआवजा दिलाया जाए। जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय ने बताया कि कर्वी तहसील में 51, मानिकपुर में दस, मऊ में 60 और राजापुर में 17 गांवों को अभी तक चिहित किया गया है। यहां पर 40 प्रतिशत से अधिक का नुकसान है। अभी सभी अधिकारी फसलों के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ताकि शासन को रिपोर्ट भेज कर अधिक से अधिक लाभ किसानों को दिलाया जा सके। सांसद आरके सिंह पटेल, विधायक आनंद शुक्ला, एडीएम जीपी सिंह, एसडीएम अश्वनी कुमार पांडेय, राजापुर राहुल कश्यप, मानिकपुर संगमलाल गुप्ता, डीडी कृषि टीपी शाही, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे, डीडीओ आरके त्रिपाठी रहे। 18056 किसान रबी में बीमित

जिले में भले ही दो लाख से अधिक किसान है लेकिन 18056 किसान ने ही रबी फसल का बीमा कराया था। इन किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक बीमित राशि मिलेगी। दूसरा सरकार से मिलने वाली दैवीय आपदा राहत राशि का भी लाभ मिलेगा। उनके खाते में 15 दिन के अंदर एक हेक्टेयर छह से सात हजार रुपये की धनराशि आ जाएगा। वहीं राजस्व सर्वे रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर ओर से दैवीय आपदा का प्रति हेक्टेयर साढ़े 13 हजार रुपये मिलेगा। 72 घंटा में बीमा के लिए करे फोन

डीडी कृषि टीपी शाही ने बताया कि बीमित किसान को ओलावृष्टि व बारिश में हुए नुकसान की सूचना 72 घंटा में बीमा कंपनी के 1800120909090 या फिर संबंधिक बैंक में शाखा, जनपद के कृषि, राजस्व अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा कंपनी में प्रस्तुत करना होगा।


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