आपराधिक रिकार्ड वाले नहीं बन पाएंगे मतदान अभिकर्ता
जागरण संवाददाता चंदौली आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान किसी
जागरण संवाददाता, चंदौली : आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता नहीं बन पाएंगे। एजेंट बनने के लिए आवेदन करने वालों का आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा। इसको लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है।
दरअसल, आपराधिक रिकार्ड वाले अवांछनीय तत्व यदि मतदान अभिकर्ता बन गए तो चुनाव के दौरान अशांति की आशंका बनी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। चुनाव के दौरान अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
पंचायत चुनाव में चुनौती अधिक रहती है। गांवों में प्रत्याशियों व समर्थकों के कई गुट बन जाते हैं।
एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही हमेशा टकराव की आशंका बनी रहती है। मतदान के दौरान बूथों पर भी कशमकश रहती है। फर्जी वोटिग व मतदाताओं को बरगलाने के आरोप-
प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष एहतियात बरती जा रही है।
आयोग ने साफ-सुथरी छवि वालों को ही मतदान अभिकर्ता बनाने का निर्देश दिया है। प्रत्याशी बूथों पर अपने अभिकर्ता लगा सकते हैं। हालांकि शर्त यही है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो अथवा किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता न हो। मतदान अभिकर्ता बनने के लिए आवेदन करने वालों का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जाएगा।
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मतदान से एक दिन पूर्व करानी होगी नियुक्ति
मतदान से एक दिन पहले ही मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में प्रत्याशियों को इसके लिए पहले ही आवेदन करना होगा। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दिन बूथ पर अच्छा व्यवहार करना होगा। यदि अशांति फैलाने अथवा मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
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'साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को ही मतदान अभिकर्ता बनाया जाएगा। अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों को पहले ही आवेदन करना होगा। अभिकर्ता बूथों पर रहकर मतदान में सहयोग करेंगे। यदि किसी तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तय है।
कैलाश यादव, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानी