मुआवजा रिकवरी को नोटिस, भू-स्वामियों में मची खलबली
नौबतपबुर के बिरैली मौजा में कम जमीन के बदले गलत ढंग से अधिक मुआवजा प्राप्त करने वाले भू-स्वामियों पर शिकंजा कस गया है। सदर उपजिलाधिकारी विजय नारायण सिंह ने भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर अतिरिक्त धनराशि एक सप्ताह के अंदर लौटाने का निर्देश दिया है। इससे भू-स्वामियों में खलबली मची है।
जासं, सैयदराजा (चंदौली) : नौबतपुर के बिरैली मौजा में कम जमीन के बदले गलत ढंग से अधिक मुआवजा प्राप्त करने वाले भू-स्वामियों पर शिकंजा कस गया है। सदर उपजिलाधिकारी विजय नारायण सिंह ने भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर अतिरिक्त धनराशि एक सप्ताह के अंदर लौटाने का निर्देश दिया है। इससे भू-स्वामियों में खलबली मची है। भू-स्वामियों ने पौने दो लाख के स्थान पर सात लाख मुआवजा प्राप्त कर लिया था। प्रशासन पांच लाख से अधिक धनराशि वसूलेगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए बिरैली मौजा में वर्ष 2012 जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रणजीत, त्रिलोकी, कृष्णावती व शीला के साथ ही सुनीता जायसवाल व सरोज की जमीन ली गई थी। इसमें सुनीता व सरोज के हिस्से का मुआवजा भी कृष्णावती व शीला को ही दे दिया गया। भुक्तभोगियों ने आरोप लगाया था कि राजमार्ग प्राधिकरण और राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से मुआवजा वितरण में काफी खेल हुआ। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए थे। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जमीन की मापी कराई। साथ ही ग्रामीणों का बयान भी दर्ज किया। जांच में गलत ढंग से मुआवजा वितरण किए जाने की पुष्टि हुई। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजने के साथ ही गलत ढंग से मुआवजा लेने वाले भू-स्वामियों से रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं सुनीता व सरोज देवी के हिस्से का मुआवजा भी निर्धारित कर दिया गया है। धनराशि वापस लौटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि के अंदर धनराशि नहीं लौटाई गई तो राजस्व बकाए की तरह वसूली की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि गलत ढंग से मुआवजा लेने वाले भू-स्वामियों को रिकवरी के लिए नोटिस भेजी गई है। धनराशि लौटने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।