खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी करने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट
चंदौली खाद्य सामग्री समेत दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं की डोर टू डोर डिलेवरी करने वालों को कोरोना नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है।
जागरण संवाददाता, चंदौली : खाद्य सामग्री समेत दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं की डोर टू डोर डिलेवरी करने वालों को कोरोना नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। वे अपना पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। रात 11 बजे के बाद घर से बाहर घूमने पर पाबंदी है। इससे रात में खाद्य पदार्थ समेत दैनिक उपयोग के वस्तुओं की आनलाइन आपूर्ति करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही। प्रशासन ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए आनलाइन बुकिग के बाद सामान की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को नाइट कर्फ्यू में छूट का प्रविधान किया है। जिलाधिकारी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों व नाइट ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को खाद्य पदार्थ व अन्य सामग्री की नाइट आपूर्ति करने के लिए कई कंपनियां काम करती हैं। आनलाइन बुकिग के बाद कंपनियों के डिलेवरी ब्वाय सामान पहुंचाते हैं। उन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। वे अपनी कंपनी का पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। प्रशासन कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है।