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पहले गणना बुक में दर्ज करेंगे विवरण, बाद में बनाएंगे मतदाता

जागरण संवाददाता चंदौली मतदाता सूची में नए लोगों का नाम शामिल करने से पूर्व बीएलओ ।

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 05:58 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 05:58 PM (IST)
पहले गणना बुक में दर्ज करेंगे विवरण, बाद में बनाएंगे मतदाता
पहले गणना बुक में दर्ज करेंगे विवरण, बाद में बनाएंगे मतदाता

जागरण संवाददाता, चंदौली : मतदाता सूची में नए लोगों का नाम शामिल करने से पूर्व बीएलओ उनका पूरा विवरण गणना बुक में दर्ज करेंगे। इसके लिए गणना बुक में बाकायदा अलग-अलग कालम बना हुआ है। इसके बाद प्रारूप पर आवेदन कराकर सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बीएलओ की सहूलियत के लिए गणना बुक उपलब्ध कराई गई है ताकि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए।

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राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए जिले में 887 बीएलओ व 100 से अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने बीएलओ को पुनरीक्षण के लिए संक्षित प्रशिक्षण देने के साथ ही स्टेशनरी समेत अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी है। बीएलओ एक अक्टूबर से घर-घर जाकर लोगों का नाम सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कराएंगे। बीएलओ को गणना बुक दी गई है। इसमें खासतौर से नए मतदाताओं का विवरण दर्ज होगा। हाल के दिनों में नए मकान बनवाकर रहने वाले अथवा संबंधित इलाकों से पलायन करने वालों का विवरण अलग-अलग कालम में दर्ज करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कराकर सूची में नाम जोड़ने व काटने की कार्रवाई की जाएगी। गणना बुक से बीएलओ को नामावली पुनरीक्षण में काफी सहूलियत होगी। पर्यवेक्षक प्रतिदिन देंगे प्रगति रिपोर्ट

प्रशासन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। पर्यवेक्षकों को बीएलओ से समन्वयक स्थापित कर प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट भेजने और निगरानी का निर्देश दिया गया है। एसडीएम व निर्वाचन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी क्षेत्र में भ्रमण कर पुनरीक्षण प्रक्रिया का जायजा लेंगे। कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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वर्जन :

' बीएलओ को गणना बुक उपलब्ध कराई गई है। इसमें नए मतदाता व पलायन करने वालों का विवरण अलग-अलग कालम में दर्ज करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहूलियत होगी।

-कैलाश यादव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी


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