बकाएदारों को एकमुश्त समाधान योजना का मिलेगा लाभ
सहकारी समितियों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। सहकारी समितियों के बकायेदार किसानों को एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।यह निर्णय जिला सहकारी बैंक के बोर्ड की
जासं, चकिया (चंदौली) : सहकारी समितियों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। सहकारी समितियों के बकाएदार किसानों को एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जिला सहकारी बैंक के बोर्ड की बैठक में लिया गया। उक्त बातें जिला सहकारी बैंक वाराणसी की डायरेक्टर चन्द्रकला कुशवाहा ने कही। वे रविवार को दिरेहू स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहीं थी।
बताया कि 19 जून को बैंक के बोर्ड की बैठक में एकमुश्त समाधान योजना प्रस्ताव दिया गया था। किसानों के लाभ को देखते हुए योजना को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। कहा कि 1997 से पूर्व फसली ऋण लेने वाले बकाएदार कृषकों के मूलधन के बचे अवशेष को जमा कराकर वसूली पूर्ण कर ली जाएगी। 1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य वितरित फसली ऋण के बकाएदार कृषक को दिये गये ऋण के बराबर ब्याज तथा मूलधन वसूलकर लाभ दिया जायेगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण यदि 3 वर्ष से अधिक समय तक बकाया है तो उसके ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक नवीन कुमार आदि उपस्थित थे।