ताजिया जलने के विवाद में सुलह समझौता
अमरा उत्तरी गांव में ताजिया जलने को लेकर दो संप्रदायों के बीच हुए विवाद में प्रबुद्धजनों के बीच सुलह समझौता हो गया। दोनों संप्रदायों के प्रबुद्धजनों ने कोतवाली में सुलह समझौते की प्रति पुलिस को सौंपते हुए भविष्य में विवाद नहीं करने का संकल्प लिया। पुलिस ने हलफनामे के साथ सुलहनामा देने के लिए सोमवार को बुलाया है। बता दें कि 10 सितम्बर को
जासं, चकिया (चंदौली) : अमरा उत्तरी गांव में ताजिया जलने को लेकर दो संप्रदायों के बीच हुए विवाद में प्रबुद्धजनों के बीच सुलह समझौता हो गया। दोनों संप्रदायों के प्रबुद्धजनों ने कोतवाली में सुलह समझौते की प्रति पुलिस को सौंपते हुए भविष्य में विवाद नहीं करने का संकल्प लिया। पुलिस ने हलफनामे के साथ सुलहनामा देने के लिए सोमवार को बुलाया है।
बता दें कि 10 सितम्बर को दसवीं मोहर्रम के दिन अमरा उत्तरी गांव में ताजिया चौक पर रखा था। इसमें कतिपय लोगों ने आग लगा दी। पुलिस ने ताजिया जलने के विवाद के बाद कई लोगों पर धार्मिक उन्माद भड़काने तथा आगजनी का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं होली के दिन भी दोनों पक्षो में मारपीट की घटना का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों मामलों से गांव का सौहार्द बिगड़ता देख गणमान्य लोगों ने पहल की। दोनो संप्रदाय के प्रबुद्धजनों के बीच पंचायत हुई। पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि पवन जायसवाल, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख फूलचंद पाल, सदर मुश्ताक अहमद खान, पूर्व प्रधान कल्लू गुप्ता, जगदीश मौर्या, शकील मिर्जा, असगर सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। जहां दोनों पक्षों के बीच सात बिदुओं पर सहमति बनी।