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162 प्रधानों की दावेदारी पर लटकी तलवार, प्रधानी चुनाव लड़ने से होंगे वंचित

जागरण संवाददाता चंदौली जिले में 162 ग्राम प्रधानों पर विकास कार्यों में धांधली के आरोप में ज

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Dec 2020 07:12 PM (IST)Updated: Sun, 13 Dec 2020 07:12 PM (IST)
162 प्रधानों की दावेदारी पर लटकी तलवार, प्रधानी चुनाव लड़ने से होंगे वंचित
162 प्रधानों की दावेदारी पर लटकी तलवार, प्रधानी चुनाव लड़ने से होंगे वंचित

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिले में 162 ग्राम प्रधानों पर विकास कार्यों में धांधली के आरोप में जांच चल रही है। इनके खिलाफ रिकवरी निकली है। ऐसे में पंचायत चुनाव में इनकी दावेदारी खतरे में पड़ गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने से पूर्व ग्राम प्रधानों को पंचायत राज विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेनी होगी। जिन ग्राम प्रधानों के पास प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनका नामांकन रद कर दिया जाएगा।

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अतिपिछड़े जिले में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में धांधली की शिकायतें आती रहती हैं। वर्तमान में 162 ग्राम प्रधानों पर ग्राम पंचायतों का बकाया है। इनके खिलाफ आवास, शौचालय की धनराशि के दुरूपयोग के आरोप हैं। वहीं गांवों में अन्य विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर जांच चल रही है। शिकायतों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से समितियां गठित की गई थीं। समितियों ने प्रधानों पर रिकवरी भी निकाली थी। यह धनराशि जमा कराने के बाद ही चुनाव में दावेदारी कर सकेंगे। दरअसल, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन पत्र के साथ ग्राम प्रधान रहे उम्मीदवारों को पंचायत राज विभाग से प्राप्त एनओसी संलग्न करनी होगी। विभाग की ओर से तभी अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जब ग्राम प्रधान पर पंचायत का कोई बकाया नहीं होगा। ऐसे में 162 ग्राम प्रधानों को पंचायतों के पाई-पाई का हिसाब चुकता करना होगा, तभी इस बार चुनाव में दावेदारी कर सकेंगे।

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नौगढ़ के आधा दर्जन प्रधानों पर मुकदमा

नौगढ़ के आधा दर्जन ग्राम प्रधानों ने शौचालय की धनराशि का दुरूपयोग किया है। इनके खिलाफ करीब सवा करोड़ धनराशि के गबन के आरोप हैं। जांच में आरोप सही पाए गए। डीपीआरओ के निर्देश पर एडीओ पंचायत ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा चकिया के फिरोजपुर समेत कई गांवों के ग्राम प्रधानों पर आरोप लगे हैं। इनका पूरा ब्योरा पंचायत राज विभाग के पास उपलब्ध है।

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' आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम प्रधानों को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पंचायत राज विभाग से एनओसी लेनी होगी। जिन उम्मीदवारों की ओर से एनओसी नहीं दी जाएगी, उनका नामांकन रद कर दिया जाएगा।

कैलाश यादव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानी


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