दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अरविंद यादव ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा सुनाई। पाच हजार रुपया अर्थदंड लगाया।
जागरण संवाददाता, चंदौली :
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अरविंद यादव ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा सुनाई। पाच हजार रुपया अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
चकिया थाने क्षेत्र के एक गाव की 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने 24 अक्तूबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। घर बेटी अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे शौच करने के लिए खेत में जा रही थी। इस बीच गाव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर भागा। पुलिस ने विवेचना कर मामले को न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई। विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह और अभियोजन अधिकारी कौशलेशपति पाडेय ने दलील दी। आरोप सिद्ध होने पर स्पेशल जज ने आरोपी असलम को सात साल की सजा सुनाई।