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..तो अब कर्जमंद प्रत्याशी भी लड़ सकेंगे चुनाव

जेएनएन बुलंदशहर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहकारिता विभाग के कर्जमंद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब पंचायतीराज विभाग ने सहकारिता विभाग के कर्जमंद प्रत्याशियों को छूट दे दी है कि वह भी चुनाव लड़ सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Apr 2021 09:29 PM (IST)Updated: Mon, 05 Apr 2021 09:29 PM (IST)
..तो अब कर्जमंद प्रत्याशी भी लड़ सकेंगे चुनाव
..तो अब कर्जमंद प्रत्याशी भी लड़ सकेंगे चुनाव

जेएनएन, बुलंदशहर :

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहकारिता विभाग के कर्जमंद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब पंचायतीराज विभाग ने सहकारिता विभाग के कर्जमंद प्रत्याशियों को छूट दे दी है कि वह भी चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि ग्राम पंचायत टैक्स के कर्जमंद का ब्यौरा पंचायती राज विभाग ने जरूर मांगा है लेकिन इस पर भी ऊहापोह की स्थिति जारी है क्योंकि ऐसे प्रत्याशियों के ब्यौरे के लिए तीन फॉरमेट परिवर्तन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि इनका ब्यौरा कौन से फॉरमेट पर जारी करना होगा। ऐसे में स्थिति असमंजस्य में है।

एआर कॉपरेटिव प्रदीप कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायती राज विभाग निदेशालय से निर्देश जारी किए गए थे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहकारिता के कर्जमंद किसान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही सहकारिता सोसाइटी और जिला सहकारी बैंक का नोड्यूज लैटर नामांकन के दौरान जमा करना होगा। चुनाव की घोषणा होते ही सहकारी समितियों से ऐसे किसानों का डाटा मांगा गया था। उन्होंने बताया कि तीन दिन पूर्व शासन ने सहकारिता विभाग के कर्जमंद किसानों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की भी अनुमति दे दी है। उधर, पंचायत राज विभाग डीपीआरओ ने बताया कि निदेशालय से ग्राम पंचायत के कर्जमंद प्रत्याशियों का ब्यौरा मांगा गया था। इसके लिए तीन फारमेट प्राप्त हो चुके हैं जिन पर ऐसे प्रत्याशियों का विवरण भरना था लेकिन अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं आए हैं कि कर्जमंद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं। यह मामला अभी असमंजस्य में है। शासन के निर्देश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।


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