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हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा मुक्त हुई जमीन

ककोड़ क्षेत्र के गांव झाझर निवासी व्यक्ति की आठ बीघा जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ कब्जा हटवाया। आदेश के नौ माह बाद पीड़ित को जमीन पर कब्जा मिला।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 11:47 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 06:05 AM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा मुक्त हुई जमीन
हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा मुक्त हुई जमीन

बुलंदशहर, जेएनएन। ककोड़ क्षेत्र के गांव झाझर निवासी व्यक्ति की आठ बीघा जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ कब्जा हटवाया। आदेश के नौ माह बाद पीड़ित को जमीन पर कब्जा मिला। पीड़ित ने प्रशासनिक टीम के समक्ष जमीन पर मेढबंदी करा कब्जा लिया।

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झाझर निवासी चन्द्रपाल पुत्र मंगल सिंह की कुटवाया रोड पर आठ बीघा पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा था। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई न होने पर मामला कोर्ट में चला। पीड़ित ने बताया कि हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2019 को वादी के पक्ष में आदेश जारी करते हुए एसडीएम सिकंदराबाद को वादी को कब्जा दिलाने के लिए निर्देशित किया। शनिवार को पीड़ित ने थाना समाधान दिवस में पहुंच एसडीएम रविशंकर को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। आदेशों का अनुपालन न करने का चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाया था। सोमवार को एसडीएम के निर्देश पर सहायक चकबंदी अधिकारी रनवीर सिंह तहसील टीम को साथ लेकर ककोड़, चोला व झाझर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ चकबंदी व तहसील टीम ने जमीन की नाप तौल कराई। इस दौरान कब्जाधारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया। तीन घंटे चली नाप तौल के बाद प्रशासनिक टीम ने पीड़ित वादी चंद्रपाल के पुत्र जितेन्द्र आदि को जमीन पर कब्जा दिलाया।


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