सर्राफ के हत्यारोपितों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश
नरौरा में सर्राफ रोहताश वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस की तीन टीमें और स्वाट टीम जुटी है। सोमवार रात से मंगलवार शाम तक पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की गई। कस्बे में अभी भी पुलिस और पीएसी तैनात है।
बुलंदशहर जेएनएन। नरौरा में सर्राफ रोहताश वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस की तीन टीमें और स्वाट टीम जुटी है। सोमवार रात से मंगलवार शाम तक पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की गई। कस्बे में अभी भी पुलिस और पीएसी तैनात है।
रविवार रात नरौरा के मुख्य बाजार में सर्राफा व्यापारी रोहताश वर्मा की बाइक सवार तीन बदमाशों ने दुकान के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। सनसनीखेज घटना के बाद थाना पुलिस के साथ ही स्वाट टीम भी हत्यारोपितों की जांच में जुटी है। एसपी देहात हरेंद्र कुमार और सीओ वंदना शर्मा पुलिस टीमों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। एहतियात के चलते कस्बे में अभी भी पुलिस और पीएसी तैनात है। सर्राफ रोहताश वर्मा की दुकान में सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक घुसते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर रूमाल बांधा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपितों में एक आरोपित डिग्री कालेज का छात्र भी बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस इससे इंकार कर रही है। कोतवाल अमर सिंह का कहना है कि पुलिस टीम हत्यारोपितों की तलाश में जुटी हैं। जल्द हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जानलेवा हमले के आरोपित को सात साल की सजा
बुलंदशहर । देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव उटरावली में गत जून -2019 में दंपति और उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित को एडीजे-9 डा. पलवी अग्रवाल ने दोषी करार दिया है। आरोपित को सात वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशव देव शर्मा और विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर योगेश कुमार ने बताया कि वादी राजेंद्र पुत्र अमीचंद निवासी उटरावली ने थाना कोतवाली देहात जून 2019 को जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि 17 जून 2019 की शाम करीब आठ बजे वह अपने घर पर ही मौजूद था। इस दौरान उसका भतीजा यशपाल पुत्र कुशल दीवार कूद कर पीड़ित के घर में जबरन घुस आया और पीड़ित के उपर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दौरान पीड़ित का पुत्र सौवन और पत्नी पत्नी कमलेश बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। दंपति और बेटे को लहूलुहान कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।