एकमुश्त समाधान योजना लागू, उपभोक्ता कराएं पंजीकरण
ऊर्जा निगम के घरेलू व नलकूप कनेक्शन के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। निगम ने घरेलू और निजी नलकूप कनेक्शनधारकों के बिल पर लगे सरचार्ज को माफ करते हुए एकमुश्त समाधान योजना संचालित की है।
जेएनएन, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम के घरेलू व नलकूप कनेक्शन के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। निगम ने घरेलू और निजी नलकूप कनेक्शनधारकों के बिल पर लगे सरचार्ज को माफ करते हुए एकमुश्त समाधान योजना संचालित की है। बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ 15 मार्च तक उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एम देवराज ने सरचार्ज समाधान योजना की शुरूआत कर बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत सभी एलएमवी-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) के बकायेदारों को उनके 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बकाए पर लगे सरचार्ज धनराशि में 100 फीसद छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित एक्सईएन या एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्र पर आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा खुद भी विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। योजना में उपभोक्ता के आनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति दिखेगी। पंजीकरण के दौरान फोन नंबर व बिल संशोधन का विकल्प भी मिलेगा। इसमें पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को बकाया बिल की मूल धनराशि का 30 प्रतिशत और 31 जनवरी के बाद का बकाया एक साथ जमा करना होगा। इसके बाद ही लाभ मिल सकेगा। वहीं बिल संशोधन भी संबंधित अधिकारी एक सप्ताह में कर देंगे।
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इन्होंने कहा..
घरेलू और निजी नलकूप कनेक्शन बकाएदारों के लिए एक मार्च से 15 मार्च तक एकमुश्त समाधान योजना संचालित की गई है। जिसमें उपभोक्ताओं के बिल पर लगे सरचार्ज की सौ फीसद छूट कर दी गई है।
- अवधेश कुमार, मुख्य अभियंता