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दो संतों की हत्या के आरोपी को पौने दो साल बाद आजीवन कारावास

क्षेत्र के गांव पगौना स्थित आश्रम में दो संतों की हत्या के आरोपी मुरारी उर्फ राजू को एडीजे कोर्ट ने घटना के पौने दो साल बाद आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मुरारी को घटना के दिन ही ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था तभी से वह जेल में था।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 01:00 AM (IST)
दो संतों की हत्या के आरोपी को पौने दो साल बाद आजीवन कारावास
दो संतों की हत्या के आरोपी को पौने दो साल बाद आजीवन कारावास

बुलंदशहर, जेएनएन। क्षेत्र के गांव पगौना स्थित आश्रम में दो संतों की हत्या के आरोपी मुरारी उर्फ राजू को एडीजे कोर्ट ने घटना के पौने दो साल बाद आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मुरारी को घटना के दिन ही ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, तभी से वह जेल में था।

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बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपशहर ने 28 अप्रैल 20 को क्षेत्र के गांव पगौना के बाहर बने शिव आश्रम में रात्रि में दो साधुओं की धारदार हथियार से हत्या करने के आरोपित मुरारी उर्फ राजू पुत्र देवीदास निवासी गांव पगौना को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। आरोपी घटना के दिन से ही जेल में बंद है। शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया है, कि क्षेत्र के गांव पगौना स्थित शिव मंदिर आश्रम में रात्रि में सो रहे दो साधु जगदीश दास व सेवादास की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। जिसकी रिपोर्ट गांव के चौकीदार अमीचंद द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपित मुरारी को पकड़ लिया था। घटना के पीछे कारण संतों का चिमटा चोरी करने पर संतों द्वारा नाराजगी जताना था। मुरारी पूर्व में भी खुर्जा में ओमप्रकाश नामक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। पगौना आश्रम में दो साधू की हत्या का प्रकरण काफी चर्चा में आया था। घटना की सुनवाई अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सरकारी वकील विजय कुमार शर्मा की पैरवी व दूसरे पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने आरोपी मुरारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


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