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प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को चारी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी

प्लान की खबर प्रतिबंधित सिंगल यूज पालीथिन को चारी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 10:59 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 10:59 PM (IST)
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को चारी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को चारी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी

प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को चारी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी

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बुलंदशहर, जेएनएन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से इन्हें बाजार से हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इनकी ब्रिकी करने वाले थोक एवं फुटकर विक्रेताओं का कारोबार ठप हो गया है। उन्हें लाखों की चपत लगी है। हालांकि इस माल को चोरी छिपे बाजार में उतारा जा रहा है। जिसकी रोकथाम का अधिकारी दावा कर रहे हैं। दरअसल, पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें प्लास्टिक की प्लेट, कप, चम्मच, गिलास, कटलरी, कांटे, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों के रैपर, पैक करने वाली फिल्म, आमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर समेत 19 प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और इनकी ब्रिकी रोक दी है। वहीं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के यहां लाखों का स्टाक खराब हो गया है। जिसे चोरी छिपे बाजार में उतारने की तैयारी में विक्रेता लगे हैं। हालांकि नगर पालिका प्रशासन इसकी रोकथाम करने का दावा कर रहा है। फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और इसकी ब्रिकी नहीं करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद अफसर मैदान में उतर रोकथाम की कवायद करते नज आएंगे। जुर्माने पर एक नजर 100 ग्राम ---- 1,000 रुपये 101-500 ग्राम ----2,000 रुपये 501-एक किलोग्राम ---- 5,000 रुपये एक किलोग्राम - 5 किलोग्राम ----10,000 रुपये 5 किलोग्राम से अधिक ---- 25,000 रुपये इन्होंने कहा... सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी एवं इस्तेमाल प्रतिबंधित हैं। जिसकी रोकथाम के प्रयास शुरू हो गए हैं। यदि दुकान पर प्लास्टिक की ब्रिकी होती मिली तो जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। मनोज रस्तोगी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद


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