सोमवार से खुलेंगे न्यायालय, होंगे जरूरी काम
कोरोना संक्रमण की वजह से करीब माह भर से बंद चल रहे न्यायालय भी अब सोमवार से खुलेंगे। हालांकि रोस्टर के अनुसार न्यायिक अधिकारी न्यायालय में बैठेंगे। सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेंगे।
जेएनएन, बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब माह भर से बंद चल रहे न्यायालय भी अब सोमवार से खुलेंगे। हालांकि रोस्टर के अनुसार न्यायिक अधिकारी न्यायालय में बैठेंगे। सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद न्यायालय को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। ग्रीष्मावकाश चार जून तक था। साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू की वजह से शनिवार को न्यायालयों में बंदी रही।
यह होंगे काम
जारी गाइडलाइन में कहा है कि न्यूनतम स्टाफ एवं अधिकतम आठ न्यायिक अधिकारियों को रोटेशन से बैठाकर जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएं। यह अदालतें अतिआवश्यक नए मुकद्दमे, जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति अर्जी, धारा 164 सीआरपीसी के बयान, रिमांड, आपराधिक अर्जियों का निस्तारण, निषेधाज्ञा, जरूरी सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी। नए मुकद्दमो की सुनवाई जरूरी होने की अर्जी स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी। सारे आदेश सीआइएस पर अपलोड किए जाएंगे। बंधपत्र आदि स्वीकार करने का तंत्र स्थानीय स्तर पर तय होगा। पेंडेमिक गाइडलाइन के तहत जिला जज सुनिश्चित करेंगे कि 33 फीसदी से अधिक स्टाफ कोर्ट परिसर में न आए। इस गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए न्यायालय को भी बंद किया गया। वीडियो कांफ्रेस के जरिए न्यायालय में कार्य किया जा रहा है। इस बीच चार जून तक न्यायालय में ग्रीष्मावकाश भी रहा, जो पांच जून को समाप्त हो गया। अब संक्रमण की रफ्तार घटने और ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने पर न्यायालय खोलने के लिए हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है।