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कोर्ट ने लगाई रोक, तबादला सूची पर फैसला अब तीन नवंबर

अंतर जनपदीय तबादला सूची जारी होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब तीन नवंबर तक इंतजार करना होगा। 19 अक्टूबर को जारी होने वाली तबादला सूची पर अदालत ने रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 09:11 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 09:11 PM (IST)
कोर्ट ने लगाई रोक, तबादला सूची पर फैसला अब तीन नवंबर

बुलंदशहर, जेएनएन। अंतर जनपदीय तबादला सूची जारी होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब तीन नवंबर तक इंतजार करना होगा। 19 अक्टूबर को जारी होने वाली तबादला सूची पर अदालत ने रोक लगा दी है। तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई के बाद अदालत इस पर अपना फैसला देगी।

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परिषदीय स्कूलों में तैनात जिले के नौ सौ शिक्षकों ने शासन से तबादला मांग रखा है। अंतर जनपदीय तबादले की सूची 19 अक्टूबर को जारी होनी थी। तबादले के नौ सौ शिक्षक अपने गृह जनपदों में चले जाएंगे। अब ये सूची तीन नवंबर को जारी होगी। ये सूची 19 अक्टूबर को जारी होनी थी लेकिन कुछ शिक्षकों के कोर्ट जाने के बाद तबादला सूची शासन ने रोक दी है। इसके बाद अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए स्थानांतरण की सूची पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। तीन नवंबर को अब फिर से याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसके बाद कोर्ट द्वारा सूची जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं, सूची पर रोक लगने से शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले वह अपने गृह जनपद में पहुंच जाएंगे मगर कोर्ट में मामला फंसने के बाद शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बीएसए अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि अंतर जनपदीय तबादले के मामला कोर्ट में है। अदालत के आदेश के बाद ही शासन के निर्देश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।


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