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प्रत्याशियों को तीन माह में जमा करना होगा चुनाव व्यय

जेएनएन बुलंदशहर यदि आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में खर्च होने वाली धनराशि का लेखा- जोखा भी तैयार करते रहे है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 11:06 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 11:06 PM (IST)
प्रत्याशियों को तीन माह में जमा करना होगा चुनाव व्यय
प्रत्याशियों को तीन माह में जमा करना होगा चुनाव व्यय

जेएनएन, बुलंदशहर : यदि आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में खर्च होने वाली धनराशि का लेखा- जोखा भी तैयार करते रहे है। प्रत्याशियों को तीन माह के अंदर निर्वाचन के व्यय का ब्यौरा डीएम और एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिपं सदस्य पद के प्रत्याशियों को बुधवार को चुनाव चिह्नों का आवंटन कर दिया गया है। प्रत्याशी अब तेजी के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी दावतों से लेकर लोगों को शराब का वितरण कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव में व्यय करने की धनराशि की सीमा निर्धारित कर पहले ही कर दी गई है। चुनाव आयोग ने पंचायत सदस्य के लिए दस हजार, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार तथा जिपं सदस्य पद के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन माह बाद निर्वाचन व्यय का लेखा -जोखा मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील पर गठित कमेटी समक्ष निर्वाचन व्यय बिल और शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। वहीं, पंचायत सदस्य को छोड़ क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिपं सदस्य को निर्वाचन का ब्यौरा डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा व्यय की जा रही धनराशि की टीम द्वारा निगरानी कराई जा रही है। पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन माह के अंदर प्रत्याशियों को अपने खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा।

- रवीन्द्र कुमार उप जिला निर्वाचन अधिकारी


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