हत्या में सुखदेव और दहेज हत्या में सास की जमानत निरस्त
जेएनएन बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने पुलिस से शिकायत करने से खफा होकर गो
जेएनएन, बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने पुलिस से शिकायत करने से खफा होकर गोली मारकर एक की हत्या करने के मामले में आरोपित सुखदेव उर्फ सुखविदर की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं कोर्ट ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने में आरोपित सास पुष्पा की जमानत निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार हीमपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालुद्दीन निवासी सुखदेव सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट लिखा कि उसका भाई मुख्तयार 11 दिसंबर 2020 को खेत पर पानी देकर अपने घर आ रहा था। जब वह गांव रायपुर नर्सरी के पास पहुंचा तभी आरोपित सुखदेव उर्फ सुखविदर, मक्खन सिंह, नीरज, बलकार सिंह, दिलबाग और कोशिदर मिले तथा गोली मारकर मुख्तयार की हत्या कर दी। विवेचना में पता चला कर मुख्तयार ने आरोपितों की शिकायत पुलिस से की थी। इसी रंजिश को लेकर उसकी हत्या की गई। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित सुखदेव उर्फ सुखविदर की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं दूसरे मामले में जिला अमरोहा निवासी सुभाष ने पुत्री प्रीति की शादी फरवरी 2019 को आरोपित रोहित पुत्र विरेंद्र निवासी गांव मुकरपुरी थाना स्योहारा के साथ की थी। प्रीति के पति रोहित, ससुर विरेंद्र, सास पुष्पा जेठ मोहित दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 27 दिसंबर को सूचना मिली की प्रीति की मौत हो गई है। प्रीति के मायके वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि वह मृत पड़ी थी, उसके गले में रस्सी बंधी थी। आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने आरोपित ससुराल वालों ने उसकी हत्या की। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपित सास पुष्पा की जमानत निरस्त कर दी है।