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हमले में आरोपित रोहित की जमानत निरस्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में हमला कर एक को घायल करने के मामले में आरोपित रोहित की जमानत निरस्त कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 11:36 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 11:36 PM (IST)
हमले में आरोपित रोहित की जमानत निरस्त
हमले में आरोपित रोहित की जमानत निरस्त

बिजनौर, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में हमला कर एक को घायल करने के मामले में आरोपित रोहित की जमानत निरस्त कर दी है।

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डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव कनकपुर कला निवासी रामशरण की आवासीय भूमि पर आरोपित रोहित, सुरेंद्र, सुरेश और गौरव कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर दोनों पक्षों में रंजिश थी। नौ अगस्त 2020 को सुबह दस बजे के करीब उक्त आरोपितों ने हमला कर रामशरण को घायल कर दिया। हमले में रामशरण का कान कट गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर उक्त आरोपितों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने आरोपित रोहित की जमानत निरस्त कर दी है।


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