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बैंक मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक स्थानीय शाखा के प्रबंधक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना हल्दौर को आदेश दिए हैं। रईस अहमद तथा नदीम अहमद पुत्र नईमुद्दीन ने संयुक्त रूप से खाता स्थानीय पीएनबी शाखा में कृषि कार्ड हेतु खुलवाया था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 10:54 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 06:03 AM (IST)
बैंक मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बैंक मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

बिजनौर, जेएनएन। कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक स्थानीय शाखा के प्रबंधक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना हल्दौर को आदेश दिए हैं। रईस अहमद तथा नदीम अहमद पुत्र नईमुद्दीन ने संयुक्त रूप से खाता स्थानीय पीएनबी शाखा में कृषि कार्ड हेतु खुलवाया था। धनराशि समय से वापस नहीं करने के कारण खाता अनियमित हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एक ट्रांजेक्शन किया, लेकिन बैंक कर्मियों ने खाते में कई लेनदेन दर्शा दिए। आरोप लगाया कि धोखाधड़ी, जालसाजी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से प्रार्थी के खाते से धनराशि निकाली गई। आरोप लगाया की बैंक की ओर से नोटिस दिए बिना ही रिकवरी तहसील को भेज दी। आरोप लगाया की बचत खाते की जानकारी करने जब बैंक पहुंचे तब बैंक मैनेजर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिए प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने कोर्ट में प्रार्थना दिया। कोर्ट ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक हल्दौर को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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