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मनुदत्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

थानाध्यक्ष स्योहारा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर हत्यारोपित मनुदत्त शर्मा पुत्र दीपक शर्मा निवासी गांव बिशनपुरा थाना स्योहारा की अवैध तौर पर हथियार रखने के मामले में पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मांग की थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Jan 2021 10:51 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jan 2021 10:51 PM (IST)
मनुदत्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
मनुदत्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

बिजनौर जेएनएन। थानाध्यक्ष स्योहारा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर हत्यारोपित मनुदत्त शर्मा पुत्र दीपक शर्मा निवासी गांव बिशनपुरा थाना स्योहारा की अवैध तौर पर हथियार रखने के मामले में पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मांग की थी। इस मामले में एसीजेएम प्रथम ने कार्रवाई करते हुए मनुदत्त शर्मा की पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं आरोपित मनुदत्त शर्मा एक अन्य मामले में जमानत पर चल रहा था। उसकी जमानत आशीष कुमार और विजयपाल सिंह ने ली थी। उक्त जमानतियों ने अपनी जमानत वापस लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। एसीजेएम प्रथम ने इस मामले में भी जमानतियों की जमानत वापस लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत से उन्मोचित कर दिया तथा आरोपित मनुदत्त शर्मा के वारंट बनाकर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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नशीली गोली रखने पर एक वर्ष की कैद

बिजनौर: एनडीपीएस एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश शगुन पंवार ने प्रतिबंधित नशीली गोली रखने के मामले में आरोपित शादाब को दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडीजीसी प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार कोतवाली शहर थाना में तैनात एसआई विनोद कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ 17 सितंबर 2019 को गश्त पर थे। इसी दौरान आरोपित शादाब पुत्र नईम निवासी मोहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर को सिरधनी पुलिस के पास से नशीली गोलियां बेचते हुए हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से प्रतिबंधित एलप्रेक्स गोली के दस पत्ते कुल 150 गोली बरामद की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश शगुन पंवार ने आरोपित शादाब को दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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