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चुनाव खर्च का देना होगा खर्चे का हिसाब

विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्येक खर्च का ब्यौरा देना होगा हालांकि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव खर्च किए जाने की अधिकतम सीमा 40 लाख तय की है। नामांकन के तत्काल बाद रिटर्निग अफसर द्वारा संबंधित उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का लेखा रखने के लिए एक रजिस्टर उपलब्ध करायेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 06:22 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 06:22 PM (IST)
चुनाव खर्च का देना होगा खर्चे का हिसाब
चुनाव खर्च का देना होगा खर्चे का हिसाब

बिजनौर, जागरण टीम। विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्येक खर्च का ब्यौरा देना होगा, हालांकि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव खर्च किए जाने की अधिकतम सीमा 40 लाख तय की है। नामांकन के तत्काल बाद रिटर्निग अफसर द्वारा संबंधित उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का लेखा रखने के लिए एक रजिस्टर उपलब्ध करायेंगे। इस रजिस्टर में उम्मीदवार को नामांकन से लेकर मतगणना तक हुए खर्च का ब्यौरा रखना होगा। वहीं संबंधित उम्मीदवार को अलग से बैंक में खाता खोलना होगा। चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।

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निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में अनाप-शनाप खर्च को रोकने के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की है। वहीं इस खर्च पर नजर रखने के लिए कई कदम उठाए है। नामांकन करते ही संबंधित उम्मीदवार को संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर उपलब्ध कराएंगे। इस रजिस्टर पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सभी उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक होने वाले खर्च का ब्यौरा रखना होगा। इस रजिस्टर में खर्च की एंट्री करने के साथ-साथ खरीदे गए सामान की रसीद भी सुरक्षित रखनी होगी। वहीं तीन दिन में एक बार चुनाव खर्च की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक और नामित अधिकारियों से करानी होगी। कोषाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा रजिस्टर

विधानसभा चुनाव में नामांकन से लेकर मतगणना तक हुए खर्च के ब्यौरे का रजिस्टर चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर वरिष्ठ कोषाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान हेतु अलग बैंक खाता खोलना होगा। उक्त बैंक खाता नामांकन पत्र दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले करना होगा। इनका कहना है:-

उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्येक खर्च का ब्यौरा देना होगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव खर्च किए जाने की अधिकतम सीमा 40 लाख तय की है।

-विनय कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम प्रशासन।


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