दो लाख की रिश्वत में धामपुर के पूर्व सीओ पर मुकदमा दर्ज
गैंगस्टर एक्ट में आरोपित का नाम निकालने पर दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में धामपुर के तत्कालीन सीओ सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका आडियो सामने आने के बाद कई वषरें से जांच चल रही थी।
बिजनौर, जागरण टीम। गैंगस्टर एक्ट में आरोपित का नाम निकालने पर दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में धामपुर के तत्कालीन सीओ सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका आडियो सामने आने के बाद कई वषरें से जांच चल रही थी।
धामपुर सर्किल के वर्ष 2017 में सीओ रह चुके सुशील कुमार पुत्र स्व. लेखराज सिंह निवासी गांव फकीरगंज कस्बा कांठ जिला मुरादाबाद के खिलाफ धामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया गया है कि वर्तमान में वह सुल्तानपुर जिले में तैनात हैं। आरोप है कि धामपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने थाना स्योहारा में गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्तों के नाम निकाले जाने के एवज में दो लाख रुपये रिश्वत ली थी। इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता अनिल सिरोही पुत्र भूपेंद्र सिरोही निवासी यशोदा कुंज जिला मेरठ ने रिश्वत मांगने की एक आडियो सीडी पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी थी। जिस पर पुलिस विभाग के संयुक्त सचिव (गृह) को 30 जून 2020 को पत्र प्रेषित किया था। इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की थी।
जांच के दौरान आडियो सीडी के आधार पर सुशील कुमार के वाइस सैंपल मिलान के लिए तीन बार 24 मार्च 2021, 30 जून और चार अगस्त 2021 को तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन तीनों बार सुशील कुमार जांच में उपस्थित नहीं हुए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ ने सीडी में छेड़छाड़ (टैंपरिग) के कोई लक्षण नहीं पाते हुए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी। एएसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने बताया कि धामपुर थाने में तत्कालीन सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।